अभनपुर में 11 पूर्व सरपंचों पर बड़ी कार्रवाई, गबन मामले में 30 दिन जेल भेजने के आदेश

अभनपुर में 11 पूर्व सरपंचों पर बड़ी कार्रवाई, गबन मामले में 30 दिन जेल भेजने के आदेश

रायपुर। अभनपुर विकासखंड की 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों के खिलाफ शासकीय राशि के गबन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम न्यायालय अभनपुर ने संबंधित पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद पंचायत क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, सभी पूर्व सरपंचों पर अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि के गबन का आरोप है। पहले एसडीएम न्यायालय की ओर से संबंधित लोगों को मांग नोटिस जारी किया गया था और चल-अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने गबन की राशि राजकोष में जमा नहीं की।

एसडीएम न्यायालय ने सभी पूर्व सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद 18 मई को न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संबंधित राशि जमा नहीं करने तक या अधिकतम 30 दिन के लिए उन्हें सिविल जेल भेजा जाएगा।

आदेश के पालन के लिए संबंधित थाना प्रभारियों और केंद्रीय जेल रायपुर अधीक्षक को भी पत्र भेज दिया गया है।

जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें सेवाराम यादव, गोपाल ध्रुव, गोपेश ध्रुव, तुलसीराम बारले, रामेश्वर प्रसाद डहरिया, थनवार बारले, सावित्री यादव, धर्मेंद्र यदु, राधेश्याम लहरी, तुकाराम कारले और सेवेंद्र तारक शामिल हैं।

इन पर 20 हजार रुपए से लेकर करीब 5.90 लाख रुपए तक की शासकीय राशि गबन करने का आरोप है। एसडीएम अभनपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित पूर्व सरपंच राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।