बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: पुराने बकाया बिल पर मिलेगी छूट, 30 जून तक कराएं पंजीयन
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू, कृषि और बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू की है। योजना के तहत पुराने बकाया बिजली बिलों पर विशेष छूट और राहत दी जाएगी। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार योजना के प्रति लोगों में अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। केवल रायपुर जिले में अब तक 30 हजार से अधिक उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इन उपभोक्ताओं को लगभग 40 लाख रुपए तक की राहत मिलने की संभावना है।
अधिकारियों का कहना है कि पंजीयन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की जांच कर उपभोक्ताओं की श्रेणी और बकाया राशि के आधार पर छूट की राशि तय की जाएगी। विभाग को उम्मीद है कि अंतिम तिथि तक पंजीयन कराने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी।
योजना के तहत उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल फोन में ‘मोर बिजली’ एप डाउनलोड करना होगा। एप में योजना संबंधी विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, जिसमें उपभोक्ता क्रमांक, नाम, मोबाइल नंबर और बिजली बिल से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
विभाग का मानना है कि इस योजना से जहां उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिलों से राहत मिलेगी, वहीं लंबे समय से लंबित बिजली बिलों की वसूली होने से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
बिजली विभाग ने पात्र उपभोक्ताओं से समय सीमा के भीतर पंजीयन कराने की अपील की है, ताकि वे योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

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