निगम-मंडलों में भर्ती पर रोक पहले बनाएं नियमः सरकार
रायपुर। राज्य सरकार ने राज्य के निगमों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में होने वाली नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि कई प्रमुख संस्थानों में बिना किसी औपचारिक 'भर्ती नियम' के ही अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं।
इस अनियमितता को रोकने के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी नई भर्तियों पर तब तक के लिए रोक लगा दी है, जब तक कि संबंधित संस्थान अपने भर्ती नियम तैयार नहीं कर लेते।
भर्ती नियमों के अलावा, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इन निगमों और मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 प्रभावी रूप से लागू होंगे। यह आदेश उन सभी स्थापनों पर लागू होगा जहां राज्य सरकार की अंशपूंजी कम से कम 51 प्रतिशत है।
भर्ती नियमों के बिना नियुक्तियां मुमकिन नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन संस्थानों ने अब तक अपने भर्ती नियम नहीं बनाए हैं, वे किसी भी प्रकार की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि पारदर्शी और नियमबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए ठोस नियमों का होना अनिवार्य है। आदेश में विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि इन नियमों में आरक्षण संबंधी प्रावधान बिल्कुल वैसे ही रखे जाएं, जैसे कि शासन के अन्य पदों पर प्रभावी हैं।

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