Breaking : कुख्यात बदमाश मुस्कान रात्रे तीन माह के लिए जिला बदर
रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए उसे तीन माह के लिए रायपुर समेत छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, मुस्कान रात्रे लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रही है। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों और अवैध शराब की बिक्री, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास तथा गांजा तस्करी सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। विभिन्न थानों में उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई के बावजूद उसके आचरण में सुधार नहीं देखा गया।
मध्य जिला पुलिस की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और स्वतंत्र गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने जिला बदर का आदेश पारित किया। इसके तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर के अलावा रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन माह तक बाहर रहना होगा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आरोपी के प्रभाव क्षेत्र को समाप्त कर उसके द्वारा संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। साथ ही क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों में व्याप्त भय के माहौल को खत्म कर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान यदि मुस्कान रात्रे बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर पुलिस ने कहा है कि अपराध और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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