छत्तीसगढ़ में भी औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह विभाग ने बनाया नियम
छत्तीसगढ़ में भी औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह विभाग ने बनाया नियम
- प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे अफसर-कर्मी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की तरह राज्य के औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का रास्ता साफ हो गया है। खास बात ये है कि इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (सीजी-एसआईएसएफ) नियम, 2026’ बना लिया है। यही नहीं, इस फोर्स में राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों के अफसर कर्मी प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे और उन्हें मूल वेतन का 12 प्रतिशत अधिक प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा यह नियम छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार के औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तरह राज्य में बनाए जाने वाले इस फोर्स का गठन इस तरह होगा। बल को दो मुख्य शाखाओं कार्यपालक और अनुसचिवीय में विभाजित किया गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) इस बल के प्रमुख होंगे। उनके अधीन विशेष पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी बल के प्रशासन और अनुशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
आरक्षक 40, इंस्पेक्टर 52 साल तक के लिए जाएंगे
इस फोर्स में आरक्षक वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, प्रधान आरक्षक के लिए 45 वर्ष और निरीक्षक स्तर के लिए 52 वर्ष निर्धारित की गई है। बटालियन स्तर पर कमान सेनानी के पास होगी, जिनकी सहायता के लिए उप सेनानी और सहायक सेनानी नियुक्त किए जाएंगे। बल में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला पुलिस बल के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी।
गिरफ्तारी और तलाशी का भी होगा अधिकार
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बलों को अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तारी और तलाशी के अधिकार होंगे, जिसमें उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रक्रिया का पालन करना होगा। इन नियमों के लागू होने से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और सुरक्षा और अधिक पेशेवर तरीके से की जा सकेगी।

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