छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू, राजपत्र में नियम प्रकाशित, पूरे प्रदेश में प्रभावी

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू, राजपत्र में नियम प्रकाशित, पूरे प्रदेश में प्रभावी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। अधिनियम से संबंधित नियमों के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह कानून राज्यभर में प्रभावी हो गया है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, प्रावधानों और प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां, कार्रवाई की प्रक्रिया तथा कानून के पालन से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाएगा।

राज्य सरकार का कहना है कि अधिनियम लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।