रायपुर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में 4 सितंबर 2026 को 'ड्राई डे' (शुष्क दिवस) घोषित किया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दिन राज्य की सभी देशी व विदेशी शराब दुकानें, बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। नियम का उल्लंघन कर अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आबकारी विभाग ने जारी किया कड़ा आदेश
छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने जन्माष्टमी के अवसर पर धार्मिक मान्यताओं, जनभावनाओं और शांति-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। 4 सितंबर को तड़के से लेकर देर रात तक शराब की सभी रिटेल व थोक दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा व्यावसायिक परिसरों, होटल-रेस्तरां और क्लबों के बार लाइसेंस धारकों को भी मदिरा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन करना अनिवार्य होगा।
अवैध बिक्री पर रहेगी उड़नदस्तों की पैनी नजर
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सघन चेकिंग अभियान: राज्य के सभी जिलों में आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के उड़नदस्ते (Flying Squads) तैनात रहेंगे, जो अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और परिवहन पर कड़ी नजर रखेंगे।
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होटलों और ढाबों की निगरानी: संदिग्ध स्थानों, हाईवे के ढाबों और क्लबों में अचानक छापेमारी की जाएगी ताकि ड्राई डे के आदेश का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जा सके।
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लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी: शुष्क दिवस के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानों और बारों के लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ आरोपियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की पहल
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, आकर्षक झांकियों और मटकी फोड़ (दही हांडी) कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होता है। त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण माहौल और सुरक्षा स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिन मदिरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करती है।