नशे में वाहन चलाना पड़ा भारी, कार और ट्रैक्टर चालक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना
रायपुर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत तिल्दा-नेवरा पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो चालकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 16 जून 2026 को थाना तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने कार क्रमांक CG 07 BQ 9988 और ट्रैक्टर क्रमांक CG 04 PM 4238 को रोककर चालकों की जांच की। परीक्षण में दोनों चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।
पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क हादसों का प्रमुख कारण है। ऐसे मामलों में चालक की लापरवाही न केवल उसकी जान बल्कि अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी खतरा बन सकती है। इसी वजह से पुलिस लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है।
मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी मानते हुए 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की है।

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