रायपुर में लंबित ई-चालान निपटाने का मौका, 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन; 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत
रायपुर। राजधानी के वाहन चालकों को न्यायालय में लंबित ई-चालानों के निराकरण का विशेष अवसर मिलने जा रहा है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित ई-चालानों के प्रकरणों का निराकरण कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए संबंधित वाहन चालकों को 8 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा।
यातायात पुलिस के अनुसार, 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी ऐसे ई-चालान, जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है और प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें नेशनल लोक अदालत में शामिल कराया जा सकेगा।
8 सितंबर तक कराना होगा पंजीयन
लोक अदालत में प्रकरण शामिल कराने के लिए वाहन चालक 8 सितंबर 2026 तक कार्यालयीन समय में अपने नजदीकी यातायात थाने या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी रायपुर में पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12 सितंबर को होगा लंबित प्रकरणों का निराकरण
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा। इसमें पंजीकृत लंबित ई-चालान मामलों का निराकरण किया जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से समय रहते पंजीयन कराकर इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है।
लोक अदालत के बाद कार्रवाई की चेतावनी
यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि लोक अदालत के बाद भी लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं कराने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वाहन जब्ती समेत अन्य कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानी से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराकर अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण कराएं।
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