49 मामलों का हिस्ट्रीशीटर : 6 जिलों से जिला बदर, 7 दिन में क्षेत्र छोड़ने का आदेश
रायपुर। हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण और एनडीपीएस एक्ट समेत 49 आपराधिक मामलों में संलिप्त आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने उसे रायपुर समेत छह जिलों की सीमा से छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार गोबरानवापारा निवासी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर को 1 जून 2026 तक रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी आगामी 25 नवंबर 2026 तक इन जिलों की सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
*हत्या, लूट और दुष्कर्म सहित 49 केस दर्ज*
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, सदोष अवरोध, एनडीपीएस एक्ट, जुआ अधिनियम, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत कुल 49 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
*कानून-व्यवस्था के लिए खतरा*
पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों का परीक्षण करने के बाद जिला प्रशासन ने माना कि उसकी मौजूदगी से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला बदर की कार्रवाई की है।यह संस्करण दैनिक भास्कर की समाचार शैली के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें प्रभावी हेडलाइन, लीड और उपशीर्षकों के साथ खबर को व्यवस्थित किया गया है।

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