रायपुर: छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर (राज्य जीएसटी) विभाग ने 42 पदों पर होने वाली राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector) भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने का आधिकारिक आदेश जारी होते ही लंबे समय से परीक्षा और नियुक्ति की आस लगाए बैठे सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी झटका लगा है। प्रशासनिक विसंगतियों और तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए इस पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में असमंजस और असंतोष का माहौल निर्मित हो गया है।
प्रशासनिक समीक्षा और तकनीकी विसंगतियों के कारण लिया गया फैसला
विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार, 42 राज्य कर निरीक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन और विभागीय प्रक्रिया में कुछ तकनीकी व नीतिगत त्रुटियां पाई गई थीं। मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि पदों के स्वीकृत नियमों और आरक्षण/चयन प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताओं में विसंगतियां थीं। किसी भी संभावित कानूनी विवाद से बचने और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार और विभाग ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का कड़ा फैसला लिया।
महीनों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में गहरा रोष
भर्ती निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक होते ही प्रदेश भर के युवाओं और छात्र संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बीते कई महीनों से दिन-रात मेहनत कर रहे थे। अचानक प्रक्रिया रद्द कर दिए जाने से न केवल उनका समय और साधन व्यर्थ हुए हैं, बल्कि उनके करियर पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। विभिन्न युवा मंचों ने शासन से मांग की है कि प्रक्रिया रद्द करने के बजाय खामियों को सुधारकर अभ्यर्थियों को राहत दी जाए।
संशोधित नियमों के साथ नए सिरे से जारी हो सकता है विज्ञापन
यद्यपि पुरानी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि राज्य जीएसटी विभाग में निरीक्षकों के रिक्त पदों की आवश्यकता बरकरार है। नियमों और अर्हताओं में आवश्यक संशोधन पूरा करने के पश्चात विभाग जल्द ही नए सिरे से 42 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर सकता है। अब अभ्यर्थियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार नई भर्ती अधिसूचना कब तक जारी करती है और उसमें आयु सीमा तथा पात्रता शर्तों में अभ्यर्थियों को क्या छूट प्रदान की जाती है।