8 नवंबर को नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध; होटलों में बेचे जाने पर भी होगी सख्त कार्रवाई, आदेश जारी

8 नवंबर को नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध; होटलों में बेचे जाने पर भी होगी सख्त कार्रवाई, आदेश जारी
रायपुर: महावीर निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर 8 नवंबर 2026 (रविवार) को रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, इस दिन शहर के सभी स्लाटर हाउस (पशुवध गृह) तथा मांस-मटन की सभी दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी।

प्रतिबंधात्मक आदेश का प्रभावी और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की टीमें शहरभर की मांस-मटन दुकानों और संबंधित क्षेत्रों की निगरानी करेंगी ताकि किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो सके।

वहीं, रायपुर महापौर के निर्देशों के अनुसार, खुले बाजारों और दुकानों के अलावा होटलों तथा रेस्तरां में भी मांस-मटन परोसने या बेचने पर पूर्ण रोक रहेगी। यदि निरीक्षण के दौरान कोई होटल, ढाबा या व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही मांस-मटन जब्त कर संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।