बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, मृतक के भाई और पिता समेत सभी 22 आरोपी बरी

बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, मृतक के भाई और पिता समेत सभी 22 आरोपी बरी
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बिलासपुर जिला न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मामले के सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। इस सनसनीखेज मामले में मृतक के भाई, पिता और पत्नी समेत अन्य नामजद आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार, सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2022 को बिलासपुर के सकरी बाइपास के पास कुदुदंड निवासी हिस्ट्रीशीटर और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद को मुख्य वजह बताते हुए संजू त्रिपाठी के भाई कपिल त्रिपाठी को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में कपिल त्रिपाठी के अलावा उनके पिता जयनारायण त्रिपाठी, पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, मुंहबोली बहन कल्याणी, जीजा भरत तिवारी, तथा उत्तर प्रदेश के कुछ शूटर्स और अन्य साथियों समेत कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिन्हें अब अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।