छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी, 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें; घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। नई दरों के तहत राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट बिजली के लिए 30 से 50 पैसे अधिक चुकाने होंगे। वहीं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है।
आयोग ने कृषि पंपों की बिजली दर में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। हालांकि, गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों के लिए ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी।
बिजली वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित 24 प्रतिशत की दर वृद्धि को आयोग ने खारिज कर दिया और औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके अलावा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ 6.42 रुपये प्रति kVAh निर्धारित किया गया है।
नई बिजली दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगी।
आयोग के अनुसार, बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं तक एक यूनिट बिजली पहुंचाने में औसतन 7.13 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि मौजूदा दरों के अनुसार उसे प्रति यूनिट केवल 6.71 रुपये की आय प्राप्त हो रही है। इसी अंतर को देखते हुए बिजली दरों में संशोधन किया गया है।

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