मुंहबोली भांजी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
कोरबा। मुंहबोली बहन के घर रह रहे युवक को उसकी भांजी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। करीब नौ महीने तक चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की फास्ट ट्रैक अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जुर्माना भी लगाया है।
नशे की हालत में घर पहुंचकर करता था मारपीट
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी के अनुसार, सक्ती जिले के हसौद थाना क्षेत्र के चिस्दा गांव निवासी सुशील केंवट (40) रोजी-रोटी की तलाश में कोरबा आया था। वह सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी मुंहबोली बहन के घर रह रहा था।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी नशे की हालत में घर पहुंचकर मुंहबोली बहन और उसकी भांजी के साथ मारपीट करता था। 14 जनवरी की रात उसने नशे की हालत में भांजी के साथ दुष्कर्म किया। मामले में शिकायत के बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई।
अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा
सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अलावा धारा 74 और 75(2) के तहत तीन-तीन साल के कारावास और 500-500 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया।
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