चरित्र शंका में हथौड़े से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद: बिलासपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

चरित्र शंका में हथौड़े से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद: बिलासपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बिलासपुर: चरित्र पर संदेह के चलते अपनी पत्नी की हथौड़े से वार कर निर्मम हत्या करने वाले पति को बिलासपुर जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई दिल दहला देने वाली वारदात की सुनवाई पूरी होने के बाद आया है। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार तिवारी ने पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मूलतः पचपेड़ी निवासी 45 वर्षीय अक्षय राम भार्गव सिविल लाइन क्षेत्र के मंझवापारा में परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। अक्षय अपनी पत्नी हर कुमारी भार्गव के चरित्र पर शंका करता था और इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। 6 अक्टूबर 2021 को कहासुनी के दौरान गुस्से में आकर अक्षय ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से जानलेवा वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में मौजूद बच्चों ने मां को बचाने की कोशिश की, तो आरोपी उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था।

घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी अक्षय भार्गव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। विचारण के दौरान न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाकर वापस जेल भेज दिया।