अब कोई भी खरीद सकेगा बीएच सीरीज की गाड़ी
- खरीदार को छत्तीसगढ़ का नंबर मिलेगा
- अब तक वे ही खरीद सकते थे जिनके दफ्तर 4 राज्यों में हों
रायपुर (चैनल इंडिया)। बीएच यानी भारत सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ी मालिक ऐसी गाडिय़ों को री-सेल केवल उन्हीं लोगों को कर सकते हैं जो इस नंबर को लेने के लिए पात्र हैं। यानी आम लोगों को बीएच सीरीज की गाड़ी नहीं बेची जा सकती है।
राजधानी समेत राज्यभर में इस तरह की शिकायतें आने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार अब इस नियम से लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है। नियमों में बदलाव के तहत आम लोग भी बीएच सीरीज की गाडिय़ां री-सेल में खरीद सकेंगे, लेकिन उन्हें बकाया टैक्स खुद जमा करना होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को बीएच सीरीज के बजाय सीजी सीरीज का नंबर अलॉट किया जाएगा। नए नियम में बदलाव की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।
बीएच सीरीज की गाडिय़ों का नाम ट्रांसफर भी आसान नहीं है। अगर पिता बीएच सीरीज का नंबर लेकर गाड़ी खरीदते हैं और बाद में उसे अपने घरवालों के नाम भी करते हैं तो ट्रांसफर तभी होगा जब उनमें से कोई बीएच सीरीज लेने का पात्र नहीं होगा। नाम ट्रांसफर कराने के लिए केवल रायपुर आरटीओ में ही 50 से ज्यादा आवंदन लंबित हैं। नियम सख्त होने की वजह से बीएच सीरीज गाडिय़ों का नाम ट्रांसफर भी आसानी से नहीं होता है।
बीएच सीरीज में वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता निर्धारित है, इसलिए इसे सामान्य गाडिय़ों की तरह किसी भी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डी. रविशंकर ने बताया कि लोगों की मांग के बाद नियम में बदलाव किया जा रहा है। बीएच सीरीज की गाड़ी खरीदने वालों को बकाया टैक्स अदा करना होगा। इसके बाद उन्हें सीजी सीरीज का नया नंबर अलॉट कर दिया जाएगा।

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