4 साल के मासूम की हत्या में मां और सौतेले पिता को उम्रकैद, अंतिम संस्कार के समय खुला था राज

4 साल के मासूम की हत्या में मां और सौतेले पिता को उम्रकैद, अंतिम संस्कार के समय खुला था राज

दुर्ग। दुर्ग की एक स्थानीय अदालत ने 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में उसकी मां और सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 1000-1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें 8 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

क्या है पूरा मामला? यह घटना 31 जनवरी 2023 की है। कुम्हारी थाना क्षेत्र में आरोपी गायत्री और उसके दूसरे पति मनप्रीत सिंह ने 4 वर्षीय मासूम जगदीप सिंह की बेरहमी से पिटाई की थी। सौतेला पिता मनप्रीत अक्सर बच्चे के साथ मारपीट करता था। घटना वाली रात दोनों ने बच्चे को इतना पीटा कि उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

पुलिस की सतर्कता से पकड़े गए आरोपी बच्चे की मौत के बाद, दंपति ने अपने अपराध को छिपाने के लिए चुपचाप शव का अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई थी। हालांकि, पुलिस को इसकी भनक लग गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें खुलासा हुआ कि बच्चे की मौत अत्यधिक मारपीट और अंदरूनी चोटों की वजह से हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

फैसला लगभग दो साल चली सुनवाई के बाद, अदालत ने सबूतों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।