ब्लाउज सिलने में हुई देरी, कोर्ट ने टेलर को चढ़ाया 11k का 'शादी का बिल'!

ब्लाउज सिलने में हुई देरी, कोर्ट ने टेलर को चढ़ाया 11k का 'शादी का बिल'!

अहमदाबाद। नवरंगपुरा निवासी पूनमबेन (या पूनम पारिया) की शादी की खुशियां टेलर की लापरवाही से फीकी पड़ गईं। उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी शादी के लिए डिजाइनर ब्लाउज सिलवाने हेतु 4,395 रुपये एडवांस में चुकाए और 24 दिसंबर तक डिलीवरी की शर्त रखी। लेकिन टेलर ने न समय पर ब्लाउज दिया, न ही क्वालिटी सही रखी—धब्बे लगे थे और डिजाइन गलत।

इससे पूनमबेन को शादी में अपनी पसंदीदा साड़ी न पहन सकने का मानसिक आघात हुआ। उन्होंने अहमदाबाद (अतिरिक्त) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की, जिसने इसे सेवा में कमी माना। कोर्ट ने टेलर को 4,395 रुपये (पूर्ण राशि) वापस करने के साथ 5,000 रुपये मानसिक पीड़ा और 2,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में कुल 11,395 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

यह फैसला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत है, जो छोटे-छोटे सेवाओं में भी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पूनमबेन ने कहा, "यह जीत न सिर्फ मेरी है, बल्कि हर उपभोक्ता की।" व्यापारियों को अब सतर्क रहना होगा।