हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई

हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई
25 साल अनुभव की शर्त को माना वैध
बिलासपुर (चैनल इंडिया)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने कहा कि सर्च कमेटी द्वारा तय 25 वर्ष का अनुभव और 65 वर्ष से कम आयु की पात्रता शर्त वैध और तार्किक है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देशभर में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति को लेकर अलग-अलग राज्यों को निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को चार हफ्तों के भीतर अंतिम निपटारा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद हाईकोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई हुई जिसके बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की राह खोल दी गई।
दरअसल, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही थी। याचिकाकर्ताओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार की सर्च कमेटी ने यह तय किया कि केवल 25 वर्ष या उससे अधिक प्रशासनिक अनुभव वाले उम्मीदवारों को ही पात्र माना जाएगा। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले उम्मीदवार अयोग्य होंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि सर्च कमेटी द्वारा 25 वर्ष के अनुभव की शर्त लगाना, पद की संवेदनशीलता को देखते हुए, व्यावहारिक और उचित निर्णय है। यह चयन प्रक्रिया के बीच नियम बदलना नहीं, बल्कि छंटनी का एक प्रशासनिक तरीका है।