गौतम गंभीर को बड़ी राहत: कोविड दवा मामले में हाईकोर्ट ने सभी आरोप किए खारिज

गौतम गंभीर को बड़ी राहत: कोविड दवा मामले में हाईकोर्ट ने सभी आरोप किए खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड काल में दवाएँ बाँटने से जुड़े मामले में पूर्व सांसद गौतम गंभीर और उनकी फाउंडेशन के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महामारी के दौरान उनकी मंशा निःस्वार्थ मदद की थी और इसमें किसी प्रकार का व्यावसायिक लाभ शामिल नहीं था।

मामला इस आरोप पर आधारित था कि गंभीर फाउंडेशन ने लाइसेंस के बिना दवाओं की खरीद और वितरण किया। हालांकि अदालत ने साफ किया कि वितरण मुफ्त मेडिकल कैम्प के माध्यम से हुआ था और दवाओं के भंडारण या बिक्री का कोई सबूत नहीं है।

गंभीर के वकील जय अनंत देहाद्राई ने कोर्ट के निर्णय की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जनता की सहायता को अपराध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत के फैसले के बाद यह मामला अब पूरी तरह समाप्त हो गया है।