मध्य प्रदेश के स्कूलों में स्टूडेंट्स को पीटना शिक्षकों को पड़ेगा भारी, शारीरिक दंड पर लगा प्रतिबंध

मध्य प्रदेश के स्कूलों में स्टूडेंट्स को पीटना शिक्षकों को पड़ेगा भारी, शारीरिक दंड पर लगा प्रतिबंध

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों को शारीरिक दंड देना अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं, जो सभी स्कूलों पर लागू होंगे। आदेश के मुताबिक, ‘अनिवार्य शिक्षा अधिनियम’ की धारा 17(2) और IPC की धारा 323 के तहत छात्रों को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना कानूनन अपराध होगा।