सन्नी,मनोहर को मिली न्यायालय से अग्रिम जमानत

मकान, प्लाट खरीदे जाने का दस्तावेज पेश नहीं करने एवं मामला सिविल प्रकृति का होने के आधार पर मिली जमानत
बलौदाबाजार से उमेश बाजपाई की रिपोर्ट
बलौदाबाजार। सिटी कोतवाली बलौदा बाजार द्वारा प्रार्थी अविनाश केसरवानी के लिखित शिकायत पर सन्नी एवं उसके पिता मनोहर गोविंदानी के विरुद्ध धारा 420,406 34 भादवि का मामला दर्ज किया गया है।
अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपी अपनी बलौदाबाजार के समृद्धि कालोनी में स्थित मकान एवं लवन रोड स्थित प्लाट को प्रार्थी के पास 28,15000/- रुपए में बिक्री करने के बाद अन्य के पास बिक्री कर दिया है।
न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों का दलील सुनने के पश्चात अभियोजन द्वारा उक्त मकान और प्लाट को प्रार्थी द्वारा खरीदे जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकने एवं मामला सिविल प्रकृति का होने के आधार पर तृतीय सत्र न्यायाधीश विवेक गर्ग द्वारा दोनों आरोपी का आवेदन को स्वीकार कर अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। आरोपीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र श्रीवास्तव ने पैरवी किया है।