कोर्ट ने राहुल गांधी पर ठोका 200 रुपये का जुर्माना, क्या है पूरा मामला ? जाने इस रिपोर्ट में
Congress leader and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi

नई दिल्ली। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश न होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
दरअसल, इस मामले की सुनवाई से गायब रहने वाले राहुल गांधी ने बुधवार को कोर्ट में हाजिरी माफी एप्लीकेशन दायर की थी। जिस पर मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता पर हाजिरी माफी के तौर पर 200 रुपये का हर्जाना लगाया है।
वहीं, कोर्ट ने कांग्रेस नेता को मामले की 14 अप्रैल 2025 को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पेश होने की हिदायत दी है और कोर्ट में पेश न होने की सूरत में उनके कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने 2022 को महाराष्ट्र में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेना वाला बताया था। इसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज कराया गया।