कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: कुत्ता काटने से मौत पर 5 लाख, घायल को 5 हजार मुआवज़ा

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: कुत्ता काटने से मौत पर 5 लाख, घायल को 5 हजार मुआवज़ा

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने कुत्ता काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुआवज़े की नई नीति लागू की है। राज्य कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत होने पर उसके परिवार को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या कई घाव लगते हैं, तो पीड़ित को ₹5,000 मुआवज़ा मिलेगा। इसमें से ₹3,500 सीधे घायल को और ₹1,500 उपचार संबंधी खर्च के लिए प्रदान किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम पीड़ित परिवारों को राहत देने और स्थानीय निकायों पर जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो चुकी है।