अब माता-पिता को नहीं दी जाएगी लिव-इन में रहने वाले कपल्स की जानकारी, UCC नियमों में बड़ा संशोधन

amendment to the UCC rules

अब माता-पिता को नहीं दी जाएगी लिव-इन में रहने वाले कपल्स की जानकारी, UCC नियमों में बड़ा संशोधन

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप नियमों में बड़ा संशोधन प्रस्तावित किया है। अब 21 वर्ष से कम उम्र के कपल्स की जानकारी माता-पिता या अभिभावकों को नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट में दाखिल शपथपत्र में सरकार ने कहा कि यह बदलाव नागरिकों की निजता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है।

मूल नियमों में 21 साल से कम उम्र के पार्टनर्स की जानकारी अभिभावकों को अनिवार्य थी। अब इसे हटाने के साथ आईडी प्रूफ और सूचना नियमों में छूट का सुझाव दिया गया है। अपील अवधि को 30 से बढ़ाकर 60 दिनों का करने का भी प्रस्ताव है। 16 अक्टूबर को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी।

विरोधियों ने आरोप लगाया कि सरकार निजी जीवन में दखल देकर महिलाओं की सुरक्षा जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है, और प्रस्ताव अंतिम रूप लेने से पहले और चर्चा हो सकती है। यह कदम यूसीसी लागू करने में गोपनीयता को प्राथमिकता देता है।