जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश : वाहन विक्रेता देगा 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति,भरेगा 25 हज़ार रुपए जुर्माना

जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश : वाहन विक्रेता देगा 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति,भरेगा 25 हज़ार रुपए जुर्माना

जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा मंगलवार को एक प्रकरण में जायका ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड शिवनाथ हुंडई,जगदलपुर द्वारा आवेदक को 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और 25 हज़ार रुपए का जुर्माना अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दंतेवाड़ा निवासी तरुण घोष द्वारा जायका ऑटोमोबाइल शिवनाथ हुंडई जगदलपुर के शोरूम से एक हुंडई एक्सेंट कार क्रय की गई थी। आवेदक द्वारा अपनी वाहन सर्विसिंग एवं जनरल चेक अप हेतु विक्रेता के शोरूम में दी गई थी। इसी दौरान विक्रेता के शोरूम में आगजनी की घटना होने से आवेदक की उक्त वाहन जलकर पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। आवेदक द्वारा वाहन विक्रेता के समक्ष वाहन की क्षतिपूर्ति अदा किए जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिससे वाहन विक्रेता द्वारा इन्कार कर दिया गया था। जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि आवेदक की उक्त वाहन दुर्घटना के समय विक्रेता के आधिपत्य में थी। विक्रेता द्वारा वाहन के उचित रखरखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई साक्ष्य प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। अतः विक्रेता का यह आक्षेप कि आवेदक क्षतिग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।  इसके विपरीत विक्रेता संस्थान का बीमा जिस संस्थान के द्वारा किया गया है ,विक्रेता उस संस्थान के समक्ष क्षतिदावा प्रस्तुत कर संस्थान में हुई क्षति की राशि प्राप्त कर सकता है। विक्रेता को इस हेतु 25 हज़ार रु के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। 

जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।