निकाय चुनावों के ऐलान से पहले कल राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक

निकाय चुनावों के ऐलान से पहले कल राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक

ईवीएम से मतदान कराने की अधिसूचना जारी
 रायपुर (चैनल इंडिया)। राज्य निर्वाचन आयोग की कल 17 जनवरी बड़ी बैठक  को होगी। इस दौरान नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन चुनाव के संबंध में चर्चा होगी। साथ ही चुनावी तैयारी को लेकर समीक्षा होगी। इसके लिए नया रायपुर स्थित सेक्टर 19 अटल नगर में बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें निर्वाचन आयोग के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।  
 प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि ईवीएम की व्यवस्था में समय लग सकता है, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव बैलट पेपर से हो सकते हैं। लेकिन फिर निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराने का निर्णय ले लिया है। 
भाजपा ने सवन्नी के नेतृत्व 
में बनाई 10 सदस्यीय टीम
बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश स्तरीय टीम की घोषणा कर दी थी। प्रदेश भाजपा ने उक्त टीम बनाई है। टीम में संयोजक सहित 10 सदस्य शामिल किए गए थे। भूपेंद्र सवन्नी इस प्रदेश स्तरीय टीम के संयोजक बनाए गए हैं। टीम में संजय श्रीवास्तव, जगदीश रामू रोहरा, रामजी भारती, महेश गागड़ा, अनुराग सिंह देव, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, छगनलाल मूंदड़ा, दीपक म्हस्के, अमित चिमनानी सदस्य होंगे।

सत्यनारायण शर्मा बनाएंगे कांग्रेस का घोषणापत्र
नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र समिति बनाई। सत्यनारायण शर्मा घोषणापत्र समिति के संयोजक बनाए गए। 12 वरिष्ठ नेताओं को घोषणापत्र समिति में शामिल किया गया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने आदेश जारी किया।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

प्रदेश की साय सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। यह याचिका जिला पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने लगाई है। इस मामले पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। सूरजपुर जि़ला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण शून्य किए जाने के खिलाफ याचिका दायर किया है। नरेश रजवाड़े ने मामले को लेकर हाइकोर्ट में अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा के माध्यम से याचिका पेश की गई है। याचिका में कहा गया कि, इस प्रकार अवैधानिक हो चुके संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) के आधार पर प्रदेश के संचालक पंचायत एवं सभी जि़लों में कलेक्टर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु जारी किया गया आरक्षण रोस्टर पूर्णत: अवैधानिक हो गया है। जिसे निरस्त कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के पूर्व प्रावधान के आधार पर आरक्षण रोस्टर निर्धारित कर वैधानिक रूप से पंचायत चुनाव कराया जाए।