सड़क खराब लेकिन वसूला जा रहा पूरा टैक्स, खफा हाई कोर्ट का बयान - 'हाईवे ख़राब तो नही देना होगा टोल'

नई दिल्ली। देशभर में लगातार एक के बाद एक हाईवे नई बन रहे हैं और कुछ पुराने हाईवे की सड़के खराब भी हो रही है ऐसे में लोगों की ये शिकायत रहती है कि हाईवे की सड़क भले ही खराब हो लेकिन टैक्स पूरा वसूला जाता है लेकिन आने वाले दिनों हो सकता है ऐसा नहीं हो। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हाईवे की स्थिति खराब है तो गाड़ी चलाने वालों से टोल-टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। अपने आदेश में कोर्ट ने पंजाब के पठानकोट से जम्मू के उधमपुर तक नेशनल हाइवे-44 पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए हाईवे बनने तक 2 प्लाजा पर केवल 20 फीसदी टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि हाईवे बनाने के दौरान नेशनल हाइवे खराब स्थिति में है, तो NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाइवे का उपयोग करने वाले यात्रियों से टोल टैक्स नहीं वसूल सकते। कोर्ट का कहना है कि खराब सड़कों से टोल वसूलना उचित सेवा देने की सिद्धांत के खिलाफ है।