मुंबई में कबूतरों को दाना डालना बना अपराध, कोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश

नई दिल्ली। मुंबई में अब सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालना भारी पड़ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। कोर्ट ने इस गतिविधि को 'पब्लिक नुकसान' (public nuisance) और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। विशेषज्ञों के अनुसार, कबूतरों की बीट (मल) में ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और फेफड़ों की गंभीर बीमारियाँ फैला सकते हैं। BMC ने पहले भी इस पर ₹500 जुर्माना लगाया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद यह और सख्त हो गया है।
हालांकि कोर्ट ने पुरानी विरासत से जुड़े कबूतरखानों को फिलहाल नहीं हटाने का निर्देश भी दिया है। अगली सुनवाई तक कोई नया कबूतरखाना हटाया नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ भी दिन में दो बार से अधिक दाना डालना अब मना है। यह फैसला मुंबई में सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे लोगों को जागरूक होने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का संदेश भी दिया गया है।