RBI का नया नियम आज से लागू: चेक क्लियरिंग अब घंटों में, दो-तीन दिन का इंतजार खत्म!
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आज से चेक क्लियरिंग सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लागू कर दिया है। अब ग्राहकों को चेक जमा करने के बाद घंटों ही इंतजार करना पड़ेगा, जबकि पहले यह प्रक्रिया एक से तीन दिनों तक चलती थी। यह नया सिस्टम 'कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन' (सीसीएसआर) के नाम से जाना जा रहा है, जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत काम करेगा।
इस बदलाव का पहला चरण आज, यानी 4 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है और यह 2 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान, ड्रॉयी बैंक (चेक जारी करने वाला बैंक) को चेक प्राप्त होने के 7 घंटे के अंदर इसे कन्फर्म करना होगा। यदि ऐसा न हो, तो चेक को ऑटो-अप्रूव्ड माना जाएगा, जिससे क्लियरिंग उसी दिन हो सकेगी। यह सुविधा पूरे देश के सभी सीटीएस-सक्षम चेकों पर लागू होगी, जिससे व्यापारियों और आम ग्राहकों को तेजी से फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी।
आरबीआई ने इसकी अधिसूचना 13 अगस्त 2025 को जारी की थी, और अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। दूसरे चरण में, 3 जनवरी 2026 से समय सीमा को और सख्त कर 3 घंटे कर दिया जाएगा। इससे चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया बैच-बेस्ड से कंटीन्यूअस हो जाएगी, जो डिजिटल बैंकिंग के दौर में एक बड़ा कदम है।
बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव ग्राहकों की सुविधा बढ़ाएगा और चेक-आधारित लेन-देन को और सुरक्षित व कुशल बनाएगा। हालांकि, गैर-सीटीएस चेकों पर अभी पुराना सिस्टम ही लागू रहेगा। आरबीआई के अनुसार, इस सिस्टम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यवसायों को फायदा होगा।
यह बदलाव अक्टूबर 2025 के अन्य वित्तीय नियमों का हिस्सा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं। ग्राहकों से अपील की गई है कि वे अपने बैंकों से संपर्क कर इस नई प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानें।

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