बैंकिंग में नया नियम: अब एक खाते में चार नॉमिनी नामित कर सकेंगे ग्राहक
नई दिल्ली। बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत ग्राहक अब अपने बैंक खाते या लॉकर में एक साथ चार नॉमिनी नामित कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के इस नए नियम से खाताधारक की मृत्यु पर वारिसों को पैसे या संपत्ति हस्तांतरित करने में कोई झंझट नहीं होगा।
RBI के दिशानिर्देशों के मुताबिक, ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी को हिस्सेदारी (शेयर या प्रतिशत) तय कर सकेंगे—चाहे एक साथ या क्रमिक रूप से। यह सुविधा संयुक्त परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि दावा निपटान प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी।
नियम 1 नवंबर 2025 से सभी बैंकों में लागू हो जाएगा। ग्राहक अपनी शाखा जाकर फॉर्म भर नॉमिनेशन अपडेट करा सकते हैं। RBI ने कहा, "यह बदलाव ग्राहकों को अधिक लचीलापन देगा।" जल्दी अपडेट करवाएं, ताकि अपनों का भविष्य सुरक्षित रहे।

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