प्रशांत किशोर पर EC का शिकंजा: दो राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम, नोटिस जारी
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मुश्किल में फंस गए हैं। निर्वाचन आयोग ने उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है। मामला उनके नाम के बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज होने का है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। दोषी पाए जाने पर एक साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किशोर का नाम कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र (ममता बनर्जी का इलाका) में 121 कालीघाट रोड—TMC मुख्यालय—पर दर्ज है। यह 2021 के बंगाल चुनाव के दौरान TMC के लिए उनकी रणनीति बनाने के समय जोड़ा गया था। वहीं, बिहार के रोहतास जिले के कोंअर गांव (करघार विधानसभा क्षेत्र) में भी उनका नाम पैतृक पते पर मौजूद है, जहां मतदान केंद्र माध्य विद्यालय है।
यह खुलासा बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान हुआ, जिसमें 68.66 लाख नाम हटाए गए। किशोर की टीम ने बंगाल का वोटर कार्ड रद्द करने का दावा किया है, लेकिन BJP नेता अमित मालवीय ने इसे विवादास्पद बताया। राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा गर्माने लगा है।

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