सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटका: प. बंगाल में बंद मनरेगा फिर चलेगा, फंड जारी करने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटका: प. बंगाल में बंद मनरेगा फिर चलेगा, फंड जारी करने का आदेश

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल में तीन साल से बंद मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। 27 अक्टूबर को आए इस फैसले से राज्य के लाखों ग्रामीणों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा।

कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 1 अगस्त 2025 से योजना बहाल करने के निर्देश को बरकरार रखा, जो कथित अनियमितताओं के कारण 2022 से बंद थी। अब केंद्र को राज्य के लिए मनरेगा फंड जारी करने होंगे, लेकिन यह केवल भविष्य के कार्यों (प्रोस्पेक्टिव) के लिए होगा—पिछली अवधि के पैसे पर कोई आदेश नहीं।