महिलाओं से धोखाधड़ी, आयोग अध्यक्ष ने सरस्वती नगर थाना प्रभारी को दिया कार्रवाई का निर्देश

महिलाओं से धोखाधड़ी, आयोग अध्यक्ष ने सरस्वती नगर थाना प्रभारी को दिया कार्रवाई का निर्देश

रायपुर। महिलाओं को बैंक कर्मचारी बता कर पैसों की धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ महिला आयोग ने सरस्वती नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का दिया निर्देश दिया है। कार्रवाई के उपरांत थाना प्रभारी को 15 दिनों में महिला आयोग को सूचित करना होगा। आवेदिका के द्वारा जमीन दिलाने के नाम पर एक लाख 25 हजार रुपए हड़प लिए जाने की शिकायत की गई है। 

अनावेदक ने प्लाट दिलाने के लिए सौदा मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए बयाना के तौर पर लिया था। 2 बार में 50-50 हजार रुपए  कुल 1 लाख रुपए यूपीआई के माध्यम से तथा 25 हजार रुपए नगद कुल 1 लाख 25 हजार रुपए ले लिया और उसके बाद प्लाट की बाकी रकम बैंक से फायनेंस करवा दूंगा कहकर आश्वासन दिया था। अब तक आवेदिका का प्लाट बैनामा पंजीयन (रजिस्ट्री) कुछ भी नहीं करवा रहा है और प्लाट की रकम 11 लाख रुपए से बढ़कर 13 लाख हो गई है। कहकर फिर से रुपए की मांग कर रहा है। 

आवेदिका से धोखाधड़ी कर वह उसके पैसों का अपने निजी कार्याें व स्वार्थ मे उपयोग कर रहा है। अनावेदक ने इस बात को आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि कुल 1 लाख रुपए यूपीआई के माध्यम से तथा 25 हजार रुपए नगद कुल 1 लाख 25 हजार रुपए ले लिया। अनावेदक ने स्वतः आयोग के समक्ष कहा कि उसने सभी बैंको का  ले रखा है और वह फाइनेंस कराने का कार्य करता है। अनावेदक गरीब महिलाओं को प्लाट का झूठा सपना दिखाने के नाम पर उनका आर्थिक शोषण करता है। यह आयोग की सुनवाई मे साबित हो गया है। इस अनावेदक के द्वारा आयोग की सुनवाई मे स्पष्टतः आवेदिका से पैसा लेना स्वीकारा है। ऐसी दशा मे धोखाधड़ी का अपराध स्वीकृत हो चुका है। जिसके लिये अपराध पंजीबध्द  तत्काल प्रभाव से करने के साथ ही उसकी फोटो थाना- सरस्वती नगर मे भी चस्पा किया जाये और रायपुर के सभी बैंकों मे इस पत्र के साथ अनावेदक की फोटो भेजकर उसका सभी बैंकों से डीएसए रद्द किया जाये, ताकि किसी गरीब को दोबारा धोखा ना दे सके।

अतः इस अनावेदक का संपूर्ण पता, फोटो आपको भेजा जा रहा है, ताकि सभी बैंको से अनावेदक का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए तथा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 15 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करें।