दिवाली की रौनक बरकरार रखने सुप्रीम कोर्ट पहुँची दिल्ली सरकार, मांगी ग्रीन पटाखों की मंजूरी

दिवाली की रौनक बरकरार रखने सुप्रीम कोर्ट पहुँची दिल्ली सरकार, मांगी ग्रीन पटाखों की मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिवाली के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के बीच 'ग्रीन पटाखों' के उपयोग की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार कल, 10 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अदालत से इसकी मंजूरी मांगेगी।

गुप्ता ने कहा कि पूर्ण पटाखा प्रतिबंध असफल साबित हुआ है और दिल्ली सरकार प्रमाणित इकाइयों द्वारा निर्मित ग्रीन पटाखों के उपयोग का विरोध नहीं करती। यह कदम दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जहां 2014-15 से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 2020 में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को प्रमाणित निर्माताओं को उत्पादन की अनुमति दी थी, लेकिन बिक्री पर रोक लगा रखी है। सुनवाई में पटाखा निर्माताओं ने भी स्पष्टता की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के लिए चुनौती बने रह सकते हैं।

दिवाली की तैयारियों के बीच यह फैसला शहरवासियों के लिए राहत लेकर आ सकता है, बशर्ते अदालत अनुमति दे।