सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के फोड़ने की दी अनुमति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है। यह फैसला दिवाली के उत्सव और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे, और वह भी केवल दिवाली से एक दिन पहले तथा दिवाली के दिन।
आदेश के प्रमुख बिंदु:
दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई पटाखा नहीं लाया जाएगा।
नकली पटाखों की बिक्री पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
केवल राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही मान्य होंगे। ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण बोर्डों को 14 से 21 अक्टूबर तक वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करने तथा पटाखों के प्रभाव पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध की नीति को पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि यह जनभावनाओं और प्रवर्तन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
इस फैसले से दिल्लीवासियों को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने का अवसर मिलेगा, लेकिन सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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