बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त फैसला: अक्षय कुमार के DeepFake वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाने का आदेश
Akshay Kumar's DeepFake video
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल बेंच ने 15 अक्टूबर को एकतरफा अंतरिम राहत देते हुए वीडियो और मॉर्फ्ड तस्वीरों को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X (ट्विटर) समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटाने का निर्देश दिया।
वीडियो में अक्षय को महर्षि वाल्मीकि के रूप में दिखाया गया था, जो बिना अनुमति AI से बनाया गया। कोर्ट ने कहा, "यह सामग्री न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था और परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा है। मॉर्फिंग इतनी भ्रामक है कि असली-नकली में फर्क करना मुश्किल है।" कोर्ट ने भविष्य में ऐसी सामग्री पर सख्त निगरानी रखने को भी कहा।
अक्षय की टीम ने बयान जारी कर स्पष्ट किया, "यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और अक्षय का इससे कोई लेना-देना नहीं। AI के दुरुपयोग पर हम चिंतित हैं।" यह फैसला डीपफेक तकनीक के खतरे पर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सेलिब्रिटीज और आम लोगों दोनों को प्रभावित कर सकता है।

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