अब दिल्ली सरकार ने 'कॉल्ड्रिफ' सिरप पर लगाई पूरी तरह रोक
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनजर 'कॉल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दवा नियंत्रण विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में सिरप को "मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं" घोषित किया, क्योंकि इसमें जहरीला रसायन डायइथाइलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मिलावट पाई गई है।
मध्य प्रदेश के ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु की स्रेसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा मई 2025 में निर्मित बैच (SR-13) में 46.28% डायइथाइलीन ग्लाइकॉल मौजूद है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिरप (पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट युक्त) बच्चों में सांस की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी मिलावट से मध्य प्रदेश में 20 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।
विभाग के निदेशक ने सभी दवा विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और निर्माताओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस बैच को तुरंत वापस ले लें और बेचना बंद करें। आम जनता को भी इस सिरप के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। यह प्रतिबंध मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में पहले ही लागू हो चुका है।
सरकार ने चेतावनी जारी की है कि DEG से किडनी फेलियर और मौत का खतरा होता है, जो 2022 के गैसन कफ सिरप कांड की याद दिलाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।"

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