नो पार्किंग में पुलिस का कड़ा प्रहार,भारी वाहनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों में अपराध दर्ज
रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में डॉ. अनुराग झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं गुरजीत सिंह व श्री सुशांतो बनर्जी उप पुलिस अधीक्षक यातायात के मार्गदर्शन में 5 नवंबर को कड़ी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध,भनपुरी, पचपेड़ीनाका एवं फाफाडीह द्वारा पुलिस थाना प्रभारियों के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर रायपुर -बिलासपुर हाइवे में मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड में अवैध पार्किंग करते हुए लोकमार्ग में बाधा डालकर खतरनाक एवं असुरक्षित तरीके से राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बनने वाले ट्रकों/भारी वाहनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत कार्रवाई की गई। थाना आमानाका, कबीर नगर, तिल्दा-नेवरा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। इसी प्रकार हाइवे रायपुर-अभनपुर में यातायात पचपेड़ीनाका प्रभारी द्वारा थाना माना एवं टिकरापारा प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया।
बता दें की हाइवे में मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड में वाहन चालकों द्वारा असुरक्षित तरीके से वाहन खड़ा करने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोग प्रभावित हो रहे है। पुलिस द्वारा कई बार मोटरयान अधिनियम की कार्यवाही करने के उपरांत भी वाहन चालकों पर कार्यवाही का असर परिलक्षित नही हुआ इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में ऐसे वाहन चालकों पर कड़ाई से कार्रवाई करने अभियान चलाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन जब्त कर प्रकरण निराकरण के लिए न्यायालय पेश किया जाएगा।
थाना आमानाका, कबीर नगर में भारी वाहन ट्रक क्रमांक जी.जे.05बीजेड0929, सीजी-21 जे-3672, आर.जे.-14-जीई-0279, सीजी04एलएन5173, यूपी86एटी3275, सीजी10बीयू8075, एमएच26एडी2392, एवं थाना तिल्दा नेवरा में वाहन क्रमांक सीजी04जेडी 0436, यूपी70एफटी9837, डबल्यूबी-37-डी7287, सीजी04एलएफ7788, सीजी11एके9312, एपी-39पीए-7779, एपी39यूएम3839, एपी-39डबल्यू-8288 तथा दिनांक 05.11.2024 को थाना खमतराई में सीजी10आर0963, एमएच16सीई9273, एमएच46बीयू8688, थाना कबीरनगर में एमएच03डीवाय6783, सीजी08बीवाय4441, सीजी08एटी7741, एमएच13ईएफ9005, सीजी18के2478, सीजी07सीके8942, एचआर56सी5260, थाना तिल्दा नेवरा में ट्रक क्रमांक सीजी 10 बी एस 5118,थाना प्रभारी यातायात पचपेड़ीनाका द्वारा थाना टिकरापारा में वाहन क्रमांक यूपी71टी 8137 व माना में टीएन30सीए8094 कुल 38 ट्रक एवं अन्य भारी वाहनों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत लोकमार्ग में बाधा डालकर अवैध पार्किंग करने के कारण वाहन जब्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस का हाइवे में अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जाएगी। भारी वाहन चालकों एवं ट्रांसपोटर्स से अपील है कि अपने वाहनों को किसी भी हाइवे में अनावश्यक रूप से पार्किंग न करावें। निर्धारित पार्किंग स्थल/ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन खड़ा करें।