घर में घुसकर महिलाओं और बुजुर्ग से मारपीट,जान से मारने की धमकी,पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
रायपुर। राजधानी रायपुर की थाना खरोरा पुलिस ने घर घुसकर गाली गलौज, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से चारों आरोपी फरार थे। आरोपियों के खिलाफ धारा 333, 296, 115(2), 351(2),3(5) के तहत कार्रवाई की गई। 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी नाम अनिल सोनवानी उम्र 33 वर्ष, राजेश सोनवानी उम्र 40 साल,
अजय सोनवानी उम्र 33 साल और कल्याण उर्फ भोला सोनवानी उम्र 38 साल हैं। सभी आरोपी अछोली थाना खरोरा जिला रायपुर के निवासी हैं।
प्रार्थी 10 अक्टूबर को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। 10 अक्टूबर को रात्रि 9:30 बजे करीबन प्रार्थी मनी यादव,वाकेश खोरसी तरफ से पैदल गांव आते समय देखे कि तालाब पार में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने वालों को मना किए तो भोला सोनवानी बोला था कि मैं जुआ खेलवा रहा हूं तुम मना करने वाला कौन होता हैं। उसने गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इससे डरकर तीनों प्रार्थी के घर आये। कुछ समय बाद भोला सोनवानी, अनिल सोनवानी, राजेश सोनवानी, अजय सोनवानी चारों हाथ में डण्डा लेकर घर के दरवाजा के सामने आकर गाली गलौज करते हुए जबरन घर अंदर घुस गए थे। प्रार्थी और चचेरा भाई वाकेश के सिर में अनिल सोनवानी ने डण्डा से मारा था। चोट लगने से खून निकल गया था। घर की महिलाएं भाई बहू नोमित्रा यादव की चोटी पकड़कर जमीन पर पटक दिए थे। मुक्का से मारे तथा प्रार्थी की पत्नी टुपेश्वरी यादव को भी हाथ खींचकर पटक दिए थे। दादा भुरवा एवं पिता जासल यादव जब बीचबचाव करने का प्रयास किए तो उनसे भी घर के अंदर मारपीट किए। दादा के बांया घुटने, जांघ ,छाती, दांहिना कोहनी को पटककर चोट पहुंचाये। हाथ-मुक्का व लाठी से मारपीट कर जान सहित खतम करने की धमकी दिए थे। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। प्रकरण में प्रार्थी सहित पीड़ितों का सीएचसी खरोरा से मुलाहिजा कराया गया था। घटनास्थल निरीक्षण कर साक्ष्यों के कथन लिए गए। विवेचना में आरोपियों के खिलाफ अपराध घटित करने के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से सभी को गिरफ़्तार किया गया।

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