कर्नाटक हाईकोर्ट ने X को दिया बड़ा झटका, कहा - 'मानने होंगे सारे नियम'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने X को दिया बड़ा झटका, कहा - 'मानने होंगे सारे नियम'

नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार का आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत वैध है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कुछ सामग्री को हटाने का अधिकार देता है।

X ने अपनी याचिका में दावा किया था कि केंद्र के आदेश अस्पष्ट और मनमाने थे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, जस्टिस बी. एम. श्याम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त आधार थे और X ने प्रक्रियात्मक अनुपालन में कमी की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानूनों का पालन करना होगा।

इस फैसले से X पर सामग्री मॉडरेशन को लेकर दबाव बढ़ सकता है। कंपनी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सरकारी नियंत्रण के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है।