सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को चेतावनी: ऑनलाइन जुए के ऐप्स पर कब लगेगी लगाम?
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि देशभर में फैले ऑनलाइन जुए और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई कब होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि ये ऐप्स ई-स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स के नाम पर जुआ चला रहे हैं। मामलों को Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 से जुड़ी याचिकाओं के साथ टैग किया जाएगा। अदालत ने माना कि नया कानून लागू न होने से कार्रवाई रुकी हुई है।
याचिकाकर्ता सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (CASC) ने कहा कि करीब 2000 ऐप्स युवाओं को फंसा रहे हैं, जो मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और आत्महत्याओं का कारण बन रहे हैं। वकील विराग गुप्ता ने इसे “राष्ट्रीय संकट” बताते हुए बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया। याचिका में RBI, NPCI और UPI को अनरजिस्टर्ड ऐप्स से ट्रांजेक्शन रोकने के निर्देश की मांग की गई है।
अदालत ने केंद्र से विस्तृत जवाब और ठोस कदमों की मांग की है। यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग के खतरे पर गंभीरता दिखाता है।

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