सुप्रीम कोर्ट ने "पोर्नोग्राफी बैन" की याचिका पर सुनवाई टाली: नेपाल में हुए हंगामे का दिया हवाला...

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सुप्रीम कोर्ट ने "पोर्नोग्राफी बैन" की याचिका पर सुनवाई टाली: नेपाल में हुए हंगामे का दिया हवाला...

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज नहीं किया, बल्कि सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने नेपाल में टिकटॉक जैसे प्रतिबंधों के खिलाफ जेन-जेड प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, "नेपाल में प्रतिबंध के बाद क्या हुआ, देखिए।"

याचिका पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित है। अदालत ने तत्काल कार्रवाई से इनकार करते हुए मामले की गहराई से जांच पर जोर दिया। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच संतुलन की बहस को नई दिशा दे रहा है।