रायपुर कलेक्टर ने लिया एक्शन, जिले के तीन आदतन बदमाशों को किया गया जिला बदर

रायपुर कलेक्टर ने लिया एक्शन, जिले के तीन आदतन बदमाशों को किया गया जिला बदर

रायपुर। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह ने जिले तीन आदतन बदमाशों को जिला बदर किया है। यह कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर की गई है। 

रायपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत दांडिक प्रकरणों में पारित आदेश 21 नवंबर को जारी किया गया है। आदेश के अनुसार आदेश की तिथि से 7 दिवस अर्थात 27 नवंबर तक आदतन बदमाश को अपने आप को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी,महासमुंद, बलौदाबाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर करना होगा। इस तिथि से तीन माह तक अर्थात दिनांक 20 फरवरी 2026 तक पुनः सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है। 

आदतन बदमाश राहुल सेन उम्र 29 वर्ष निवासी तिल्दा बस्ती थाना तिल्दा नेवरा रायपुर छत्तीसगढ़ के खिलाफ चैन स्नैचिंग,चोरी एवं नकबजनी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।

बदमाश चंदन जैन उम्र 26 वर्ष निवासी लटर्रापारा नवापारा थाना गोबरानवापारा जिला रायपुर के खिलाफ बलवा, शराब बिक्री करना,मारपीट, गुंडागर्दी एवं जुआ खेलने जैसा अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

बदमाश शिवम तांडी उर्फ मच्छी तांडी उम्र 29 वर्ष निवासी डॉक्टर राजेंद्र नगर रावण पुतला के पास थाना सिविल लाइन जिला रायपुर के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट,चाकूबाजी, हत्या का प्रयास, चोरी एवं अवैध हथियार रखने के सम्बंधित अपराध प्रकरण दर्ज है।