"पत्नी की कमाई अच्छी, तो नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता" : लखनऊ हाईकोर्ट

"पत्नी की कमाई अच्छी, तो नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता" : लखनऊ हाईकोर्ट

नई दिल्ली। लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पत्नी अपनी अच्छी आय से खुद अपना खर्च चला सकती है, तो उसे पति से गुजारा भत्ता लेने का कोई हक नहीं मिलेगा। यह आदेश लड़की की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें उसने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ₹73,000 मासिक वेतन होने के बावजूद पति से गुजारा भत्ता मांगा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर पत्नी को पति से भर्ता मिलने की जरूरत नहीं होती, खासकर जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। हालांकि, अदालत ने बच्चे के लिए ₹25,000 प्रति माह की गुजारा भत्ता राशि को कायम रखा है। यह फैसला इस बात का उदाहरण है कि जहां पत्नी की आमदनी पर्याप्त होती है, वहां गुजारा भत्ता का भुगतान पति से नहीं किया जाएगा।