US कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रंप के अधिकांश टैरिफ गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी लड़ाई!

नई दिल्ली। अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर टैरिफ लगाने का अधिकार उस कानूनी ढांचे के तहत नहीं है, जिसका उन्होंने हवाला दिया था। ये टैरिफ मुख्य रूप से चीन, मैक्सिको, कनाडा और अन्य देशों पर लगाए गए थे।
हालांकि, अदालत ने यह निर्णय 14 अक्टूबर तक लागू नहीं करने का निर्देश दिया है, ताकि प्रशासन उच्चतम न्यायालय से इसका पुनर्विचार करा सके। इस फैसले का मतलब है कि ये टैरिफ फिलहाल जारी रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय करेगा।
ट्रम्प ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे पक्षपाती बताया है। उन्होंने ट्विटर के समान प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये फैसला अमेरिका के लिए "कुल आपदा" होगा और उन्होंने इसे Supreme Court में चुनौती देने की बात कही है।
इस फैसले से अमेरिकी व्यापार नीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है और यह विदेश व्यापार संबंधी रणनीति को प्रभावित करेगा। इस विषय में अभी आगे की कानूनी कार्रवाई का इंतजार है।
संक्षेप में, अमेरिकी कोर्ट ने बताया कि ट्रंप के अधिकांश टैरिफ वैध नहीं थे, लेकिन फिलहाल वे लागू रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और आदेश ना दे।