मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्न हैं -

1. मंत्रिपरिषद द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का 
    विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के 
    प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
2. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ 
    पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 
    और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का 
    निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक 
   संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित 
   न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने 
    पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 
    केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।  
3. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 
   2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
4. छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन 
    तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. 
    करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही 
    दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू 
   पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम 
   होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों 
    के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।    
5. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू- 
    राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया 
    गया।
6. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 
    2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
7. राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो 
     एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत 
     की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस 
    सुविधा का  लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
8. छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को 
    बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर 
    जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 
   मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन 
   के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय  तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

1. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष 
    (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। 
    कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग 
    उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का 
    चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 
    तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त 
    होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा 
    अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
2. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस 
    कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को 
    ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के 
     माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ 
     विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से 
     भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) 
      क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।

3. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम 
    मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया
4. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की 
    प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
5. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)  की 
    धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 
    2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
6. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 
    2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
 7. छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के 
     प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
 8. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का 
    अनुमोदन किया गया।