दिल्ली मेट्रो में रील-बाजों पर सख्ती: डांस-वीडियो पर बैन, उल्लंघन पर भारी जुर्माना!

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए बुरी खबर लाई है। मेट्रो स्टेशन या कोच में रील, डांस वीडियो या कोई भी शूटिंग अब सख्ती से प्रतिबंधित! 14 सितंबर से लागू इस नियम का पालन न करने पर 'उपद्रव पैदा करने' के तहत मोटा जुर्माना लगेगा।
DMRC के प्रधान कार्यकारी अनुज दयाल ने बताया, "यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पहले। तेज संगीत या शूटिंग से असुविधा हो रही है।" मेट्रो में अब अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया कैंपेन चल रहे हैं। मेट्रो रेल एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।
सोशल मीडिया पर वायरल रील्स बनाने वाले युवाओं को अब सावधान रहना होगा। यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है, कहते हुए कि इससे सफर सुगम बनेगा। DMRC ने अपील की: "रील्स बाहर बनाएं, मेट्रो में नहीं!"