‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, हाई कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फिल्म जून 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को फिल्म की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगाई थी, यह कहते हुए कि यह फिल्म साम्प्रदायिक तनाव भड़का सकती है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं, हत्या के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर फिल्म पर रोक की मांग की, यह कहते हुए कि इससे उसके निष्पक्ष ट्रायल पर असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह फिल्म की रिलीज़ पर रोक नहीं लगाएगा और सभी पक्षों को दिल्ली हाई कोर्ट में ही मामला आगे बढ़ाने की सलाह दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने फिल्म में छह बड़े बदलाव सुझाए हैं—जिनमें कुछ नामों में बदलाव, एआई टेक्नोलॉजी से बनाए गए दृश्य हटाना, संवादों में संशोधन और डिस्क्लेमर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सुझावों को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और कहा है कि संबंधित मुद्दों पर अंतिम फैसला अब दिल्ली हाई कोर्ट में 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई में लिया जाएगा।